सोलन माल रोड पर वाहनों की आवाजाही के सम्बन्ध में आवश्यक आदेश जारी
जिला दण्डाधिकारी सोलन के.सी. चमन ने सोलन के माल रोड पर कर्फ्यू अवधि में ढील के समय प्रातः 08.00 बजे से प्रातः 11.00 बजे तक सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी है। यह निर्णय कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत लिया गया है। यह आदेश मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 एवं 117 तथा अन्य आवश्यक अधिनियमों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए गए हैं। एम्बुलेंस, अग्नि शमन वाहन तथा कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए प्रयुक्त किए जा रहे वाहन इन आदेशों के दायरे से बाहर रहेंगे। यह आदेश 18 मई, 2021 से लागू होंगे। इसके साथ ही सोलन जिला में स्थापित एपीएमसी की सभी सब्जी मण्डियों को खुला रखने के आदेश जारी किए हैं। इस सम्बन्ध में 06 मई, 09 मई तथा 16 मई, 2021 को जारी आदेशों के अनुरूप सभी छूट तथा पाबन्दियां लागू रहेंगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं।