कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रोन के खतरे बीच लखनऊ में धारा 144 लागू | Corona News Update
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पुलिस ने करीब एक महीने के लिए धारा 144 लागू कर दी है। पुलिस ने ये फैसला क्रिसमस, नए साल के जश्न, कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रोन के खतरे, आने वाले दिनों में होने वाली परीक्षाओं और विभिन्न किसान संगठनों की ओर से विरोध प्रदर्शन के मद्देनज़र लिया है। लखनऊ ज़िले में 7 दिसंबर यानी आज से 5 जनवरी 2022 तक के लिए धारा 144 लागू रहेगी। क्रिसमस, 31 दिसंबर और नए साल की पार्टियों के दौरान कोरोना वायरस प्रोटाकॉल का सख्ती से पालन करना होगा। इसके लिए पुलिस ने मास्क लगाना और दो गज की दूरी का पालन करना अनिवार्य कर दिया है। लखनऊ पुलिस ने मंगलवार को इसको लेकर एक आदेश जारी किया। पुलिस आयुक्त डी के ठाकुर ने बताया कि शासन द्वारा लागू किये गये कोविड प्रोटोकाल का कड़ाई से अनुपालन करना होगा।
इस दौरान विधानभवन और उसके आस-पास एक किलोमीटर के दायरे में विशेष सतर्कता रहेगी। इस परिधि में इक्का, तांगा, अग्नेयाश्त्र, ज्वलनशील पदार्थ लेकर चलना प्रतिबंधित रहेगा। वहीं, ऑनलाइन गतिविधियों पर साइबर क्राइम सेल की कड़ी नजर रहेगी। ऑनलाइन अफवाहें फैलाने वालों और आपत्तिजनक पोस्ट डालने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस द्वारा जारी बयान के मुताबिक, अब बंद स्थानों पर होने वाली शादियों और अन्य आयोजनों में एक वक्त पर 100 अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी रहेगी। इसके अलावा कोविड हेल्प डेस्क की बनाना भी आवश्यक होगा।
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