हिमाचल में Home Stay संचालकों को भरना होगा GST

हिमाचल सरकार ने होम स्टे रूल्स 2025 में कई बड़े बदलाव किए हैं। होम स्टे संचालकों को अब अनिवार्य रूप से जीएसटी नंबर लेना होगा और रिटर्न फाइल करनी होगी। होम स्टे की पंजीकरण फीस भी 100 रुपये से बढ़ा कर 3000 रुपये निर्धारित की गई है। होम स्टे रूल्स के तहत अब पंजीकरण फार्म में ही जीएसटी नंबर की जानकारी देनी होगी। अब तक होम स्टे संचालकों को जीएसटी नंबर लेने की अनिवार्यता नहीं थी।
नए प्रावधानों में गार्बेज डिस्पोजल के लिए भी म्यूनिसिपल कानूनों के तहत व्यवस्था करनी होगी। होम स्टे में अग्निशमन उपकरण भी अनिवार्य रूप से लगाने होंगे। होम स्टे में आने वाले गेस्ट का पूरा लेखा-जोखा रजिस्टर और कंप्यूटर में रखना होगा। साथ ही सुरक्षा मानकों के तहत होम स्टे के कॉमन एरिया में सीसीटीवी कैमरे लगाना भी अनिवार्य किया गया है।
सरकार ने 14 फरवरी को होम स्टे रूल्स 2025 अधिसूचित किए हैं। इन्हें लेकर लोग 28 फरवरी तक निदेशक पर्यटन और नागरिक उड्डयन हिमाचल प्रदेश को ईमेल tourism@hp.gov.in पर या डाक के माध्यम से अपनी आपत्तियां और सुझाव भेज सकते हैं।
12,000 रुपये तक पंजीकरण शुल्क
होम स्टे रूल्स 2025 के तहत नगर निगम क्षेत्र में 4 से 6 कमरों के होम स्टे संचालन के लिए 12,000 रुपये वार्षिक पंजीकरण शुल्क निर्धारित किया गया है। हर साल 12,000 रुपये नवीनीकरण शुल्क भी चुकाना होगा। टीसीपी, साडा, नगर पंचायत क्षेत्र में 8,000 रुपये व पंचायत क्षेत्र में 6,000 रुपये वार्षिक पंजीकरण और नवीनीकरण शुल्क तय किया गया है। 1 से 3 कमरों के लिए निगम क्षेत्र में 8,000, टीसीपी, साडा, नगर पंचायत क्षेत्र में 5,000 और पंचायत क्षेत्र में 3,000 रुपये वार्षिक पंजीकरण और नवीनीकरण शुल्क निर्धारित किया गया है।