हिमाचल सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट बेस भर्ती पर लगाई रोक, लागू किया नया अधिनियम

शिमला: हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक बड़ा बदलाव आया है। राज्य सरकार ने अब अनुबंध (कॉन्ट्रैक्ट) के आधार पर सीधी भर्तियों पर रोक लगा दी है। सरकार ने इसके लिए हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की भर्ती और सेवा शर्तें अधिनियम 2024 लागू कर दिया है। कार्मिक विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, यह नया कानून 20 फरवरी 2025 से लागू हो गया है। इस एक्ट के कुछ प्रावधान 12 दिसंबर 2003 से लागू हो रहे हैं, जिसके तहत अनुबंध नियुक्तियों को हटाकर अब सिर्फ रेगुलराइजेशन (Regularization)का ही प्रावधान है। सबसे अहम बदलाव यह है कि अब सरकारी विभागों में सीधी भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट के बजाय 'नियमितीकरण द्वारा' की जाएंगी। यानी, अब सीधे तौर पर अनुबंध पर कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं होगी। सरकार के अलग-अलग विभागों में पहले से चल रही भर्ती प्रक्रियाओं पर भी इस नए नियम का असर पड़ेगा। कार्मिक विभाग का कहना है कि इन सभी मामलों की नए कानून के हिसाब से जांच की जा रही है। सभी बड़े सरकारी अधिकारियों को अगले आदेशों का इंतजार करने को कहा गया है। इतना ही नहीं, जो कर्मचारी पहले से अनुबंध पर काम कर रहे हैं, उनके नियमित होने के नियम भी बदल गए हैं। सरकार ने साफ कर दिया है कि उनका नियमितीकरण भी इसी नए अधिनियम के तहत होगा। पहले जारी किए गए नियमितीकरण आदेशों में भी इस नए नियम का जिक्र करने के निर्देश दिए गए हैं।