सोशल मीडिया को केंद्र सरकार को ओर से दी गई समय सीमा खत्म, डिजिटल मीडिया के एथिक्स कोड का पालन करने का दिया था समय
दुनिया भर में सबसे बड़ी कही जाने वाली कंपनियां फेसबुक, ट्वीटर और इंस्टाग्राम जैसी सोशल मीडिया कंपनियों के पास भारतीय नियमों के मुताबिक चलने का फैसला लेने के लिए मिली समय सीमा आज समाप्त हो रही है। 25 फरवरी को आईटी मंत्रालय ने एक गाइडलाइन और डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड नियम जाारी किए थे। उस समय सोशल मीडिया कंपनियों को 3 महीने दिए गए थे, ताकि वे भारतीय नियमों और कानूनों के मुताबिक काम शुरू कर दें। लेकिन अभी तक किसी भी कंपनी ने इन नियमों का पालन नहीं किया है। ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि क्या 26 मई के बाद भारत में फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम जैसी सोशल मीडिया कंपनियां बंद हो जाएंगी...?
ये थे नियम
1.कंपनियों को भारत में अपने 3 ऑफिसर नियुक्त करने थे और उनसे संपर्क के लिए भारत का ही पता देना था। एक कंप्लायेंस ऑफिसर, एक नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन और एक रेजिडेंट ग्रिवांस ऑफिसर नियुक्त करना था। नियमों के मुताबिक इन अधिकारियों का निवास भारत में ही होना चाहिए था।
2.ग्रीवांस रीड्रेसल यानि 24 घंटे के भीतर किसी भी शिकायत मिलने की बात स्वीकार करना और 15 दिनों के भीतर ही अपनी कार्रवाई या फिर कार्रवाई नहीं करने के कारण बताना शामिल है।
3.गलत कंटेट की सक्रिय मॉनिटरिंग करना, कंपनियों को टेक्नोलॉजी पर आधारित टूल विकसित करना, जिसमें रेप, बच्चों के खिलाफ अमानवीय व्यवहार जैसी सूचनाएं जो पहले हटाई जा चुकी हैं, उनकी जानकारी दी जा सके।
4.सरकारी निर्देशों के मुताबिक कंपनियों को हर महीने एक रिपोर्ट जारी करना था, जिसमें शिकायतों की संख्या, उन पर की गई कार्रवाई और कितने लिंक खत्म किए इसकी जानकारी भी शामिल करना था।
5.अगर कोई आपत्तिजनक बात हटायी गयी हो तो उसे बनाने और शेयर करने वाले को कारण बताना होगा। उन्हें मौका देना होगा कि अपनी बात रख सकें और अपना कंटेट वापस डालने की बात कर सकें।