नयी दिल्ली : विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने पदयात्राओं की दी अनुमति
निर्वाचन आयोग ने पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव प्रचार पर कोविड-19 के कारण लगे प्रतिबंधों में शनिवार को ढील देते हुए सीमित संख्या में लोगों के साथ पदयात्राओं की अनुमति दे दी और साथ ही प्रचार अभियान के लिए एक दिन में चार घंटे का समय बढ़ा दिया।आयोग के अनुसार, चुनाव प्रचार अब सुबह आठ बजे से रात आठ बजे तक के बजाय सुबह छह बजे से रात 10 बजे के बीच किया जा सकता है, जिसमें कोविड उपयुक्त व्यवहार और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। इससे उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों को एक दिन में प्रचार करने के लिए चार घंटे और मिलेंगे। निर्वाचन आयोग ने आठ जनवरी को उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब और मणिपुर के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करते हुए कोविड-19 के मामलों में वृद्धि के चलते प्रत्यक्ष रैलियों, रोड शो और पदयात्राओं पर प्रतिबंध लगा दिया था। आयोग समय-समय पर महामारी की स्थिति की समीक्षा कर रहा है और कुछ छूट दे रहा है। निर्वाचन आयोग ने एक बयान में कहा कि राजनीतिक दल और उम्मीदवार निर्धारित खुले स्थानों की क्षमता के अधिकतम 50 प्रतिशत या राज्य आपदा प्रबंधन अधिकारियों द्वारा निर्धारित सीमा, जो भी कम हो, के साथ खुले क्षेत्रों में प्रचार कर सकते हैं। अभी तक सभा और रैलियों जैसे बाहरी आयोजनों की सीमा खुली जगह या मैदान की क्षमता का 30 प्रतिशत थी। पदयात्राओं पर निर्वाचन आयोग ने कहा कि इस तरह के जमावड़े में राज्य आपदा प्रबंधन अधिकारियों द्वारा अनुमत संख्या से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकते तथा इसके लिए जिला अधिकारियों से पूर्व अनुमति लेनी होगी। विधानसभा चुनाव 10 फरवरी को शुरू हुए और सात मार्च को समाप्त होंगे। परिणाम 10 मार्च को घोषित किए जाएंगे।