नए आईटी नियमों का पालन नहीं करने पर ट्विटर के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दर्ज
नए आईटी नियमों का पालन नहीं करने पर माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दर्ज की गई है। वकील अमित आचार्य ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा है कि नियमों के तहत महत्वपूर्ण सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होने के नाते ट्विटर को अपने कानूनी और कार्यकारी कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। इससे पहले ट्विटर ने नए आईटी नियमों को लेकर 27 मई को अपना बयान जारी किया था और कहा था कि भारत सरकार के साथ बातचीत जारी रखेंगे। इसके साथ ही ट्विटर ने भारत में अपने कर्मचारियों और यूजर्स की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए संभावित खतरे को लेकर चिंता जाहिर की थी।
माइक्रोब्लॉगिंग साइट ने अपने बयान में कहा था कि ट्विटर भारत के लोगों के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी सेवा सार्वजनिक बातचीत के लिए महत्वपूर्ण साबित हुई है और महामारी के दौरान लोगों का सपोर्ट किया है। हम अपनी सेवा जारी रखने के लिए भारत में लागू कानून का पालन करने की कोशिश करेंगे। ट्विटर ने आगे कहा था कि हम भारत सरकार के साथ बातचीत जारी रखेंगे और मानते हैं कि सहयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाना महत्वपूर्ण है। जनता के हितों की रक्षा करना निर्वाचित अधिकारियों, उद्योग और नागरिक समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है।