पेपर लीक मामला: सुप्रीम कोर्ट में आरोपी नितिन आजाद की जमानत याचिका खारिज
हिमाचल में जेओए आईटी पेपर लीक मामले के आरोपी नितिन आजाद को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। हिमाचल हाई कोर्ट द्वारा नितिन आजाद की जमानत याचिका खारिज किए जाने के फैसले को नितिन ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। उसने सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई के पश्चात अपनी याचिका वापस ले ली, जिस कारण उसकी याचिका खारिज हो गई। इससे पहले प्रदेश हाई कोर्ट ने नितिन आजाद की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। हाई कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा था कि प्रार्थी पर लगे आरोप बहुत गंभीर हैं, इस कारण उसे जमानत पर छोड़ा जाना उचित नहीं होगा। अभियोजन पक्ष के अनुसार आरोपी नितिन आजाद के खिलाफ पुलिस थाना सतर्कता हमीरपुर में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7ए, 8, 12 और 13(1)(ए) और भारतीय दंड संहिता की धारा-420, 201 और 120बी के तहत मामला दर्ज किया है। अभिलाष कुमार की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया था।