हाईकोर्ट का झटका! कंगना की मानहानि केस रद्द करने की अर्जी खारिज

मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उनके खिलाफ बठिंडा में दर्ज मानहानि केस को रद्द करने की याचिका खारिज कर दी है। यह मामला 2021 में किसान आंदोलन के दौरान किए गए एक विवादित ट्वीट से जुड़ा है।
दरअसल, कंगना ने बठिंडा के गांव बहादुरगढ़ जंडिया की रहने वाली 87 वर्षीय महिला किसान महिंदर कौर को लेकर सोशल मीडिया पर टिप्पणी की थी। ट्वीट में उन्होंने दावा किया था कि महिला को 100-100 रुपए लेकर धरने में बैठाया गया है। इस पर महिंदर कौर ने कंगना के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया था।
करीब 13 महीने चली सुनवाई के बाद बठिंडा की अदालत ने कंगना को समन जारी कर पेश होने के आदेश दिए थे। इसके खिलाफ कंगना पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट पहुंचीं थीं, जहां उनकी याचिका अब खारिज कर दी गई है। इस फैसले के बाद उन्हें अब निचली अदालत में पेश होना होगा।