धर्मशाला : जिला में आने वाले प्रवासी व्यक्तियाें का पुलिस थाना में करें पंजीकरण-एसपी
शिवांशु शुक्ला। धर्मशाला
डॉ. खुशहाल शर्मा (भा.पु.से.) पुलिस अधीक्षक जिला कांगड़ा द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय धर्मशाला में ज़िला कांगड़ा के पुलिस पर्यवेक्षण अधिकारियों, पुलिस उपमंडल अधिकारियों, थाना प्रभारियों व पुलिस कर्मचारियों के साथ कल्याण-सह-अपराध बैठक (WELFARE-CUM-CRIME MEETING) आयोजित की गई। WELFARE मीटिंग के दौरान पुलिस कर्मचारियों द्वारा उठाए गए मसलों का समाधान किया गया व लंबित कल्याणकारी मुद्धों पर शीघ्र कार्यवाही की प्रगति रिपोर्ट संबंधित प्रभारियों से प्राप्त करी गई। क्राइम मीटिंग के दौरान जिला कांगड़ा में इस माह के दौरान घटित अपराधों व लंबित चले आ रहे अभियोगों में अन्वेषण की समीक्षा व इनके शीघ्र निस्तारण/ निपटारे हेतु उचित दिशा-निर्देश पुलिस अधीक्षक, जिला कांगड़ा द्वारा पुलिस पर्यवेक्षण अधिकारियों व थाना प्रभारियों को दिए गए हैं।
जिला में आने वाले प्रवासी व्यक्तियों का थाना में पंजीकरण करवाने बारे दिशा-निर्देश दिए, इसके अतिरिक्त मादक द्रव्य एंव मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम व अवैध खनन के खिलाफ कार्यवाही के कड़े दिशा-निर्देश उपस्थित अधिकारियों को दिए गए हैं। आगामी त्योहारी सीजन को मध्यनजर रखते हुए अध्यक्ष महोदय ने सभी पुलिस पर्यवेक्षण अधिकारियों, पुलिस उपमंडल अधिकारियों, थाना प्रभारियों को उचित दिशा-निर्देश दिए हैं तथा इसके अतिरिक्त यातायात चैकिंग, दोपहिया वाहन में दोनो सवारियों के हेलमेट पहनने व यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने व शांति बनाए रखने हेतु भी उचित दिशा-निर्देश दिए गए हैं तथा क्राइम मीटिंग के उपरांत I-RAD (INTEGRATED ROAD ACCIDENT DATABASE) SOFTWARE व सत्यनिष्ठा APP के संदर्भ में WORKSHOP का आयोजन किया गया।
इस कार्याशाला में सभी उपस्थित अधिकारियों व कर्मचारियों को इसके संचालन व डाटा एंट्री बारे अवगत करवाया गया। इसके अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जिला कांगड़ा द्वारा एक विशेष जागरुकता अभियान 'सुरक्षित हूं मैं' के लॉगाे का शुभारंभ किया गया, जिसमें समस्त पुलिस पर्यवेक्षण अधिकारियों द्वारा आम जनता को यातायात सम्वधी नियम/कानून के संदर्भ में तथा दोपहिया वाहन चालक व उसके पीछे वैठने वाले सवार को हेलमेट पहनना अनिवार्य करने बारे में 15 मार्च तक जागरुक करने के दिशा-निर्देश दिए गए तथा इसके उपरांत यदि कोई व्यक्ति/चालक दिए गए दिशा-निर्देशो का उल्लधन करता है तो कानून अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
