मंडी में भी 1 मई से शादी व अन्य सार्वजनिक आयोजनों में पाबंदी, आदेश जारी
कोरोना संक्रमण के तेज़ी से बढ़ते मामलों ने हर व्यक्ति की चिंता बढ़ा दी है। कोरोना मामलों के बढ़ते ग्राफ की वजह लोगों द्वारा कोविड नियमों में लापरवाही बरतना व सामाजिक समारोहों में शामिल होना भी है। ऐसी स्थिति में सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के आयोजनों में पहले ही पाबंदी लगा रखी हैं। जिला मंडी में भी कोरोना के मामले सामने आ रहे है तथा लोगोें की सुरक्षा हेतु जिलाधीश ने आज धारा 144 के अन्तर्गत आयोजनों को लेकर नए आदेश जारी किए हैं। एसडीएम थुनाग पारस अग्रवाल ने जानकारी दी है कि इन आदेशों के अन्तर्गत अब 1 मई से शादी व अन्य आयोजनों में सार्वजनिक धाम पर पाबंदी रहेगी। यह शर्त पहले से ली गई अनुमति पर भी लागू रहेगी। अब सभी प्रकार के जलूस, देवी देवताओं की आवाजाही, शोभायात्रा, मंदिरों व घरों में धार्मिक पाठ-पूजा, सोशल गैदरिंग व सार्वजनिक धाम पर पाबंदी रहेगी। इन आदेशों की अवहेलना पाए जाने पर विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।