मंडी : चरस रखने के अपराध में कठोर कारावास एवं जुर्माना
अजय सूर्या। मंडी
विशेष न्यायाधीश-I मंडी की अदालत ने चरस रखने के अपराध में एक व्यक्ति को चार वर्ष के कठोर कारावास और 40,000 रूपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जिला न्यायवादी मंडी, कुलभूषण गौतम ने बताया कि दिनांक 28/11/2015 को तकरीबन 06:15 बजे शाम को अन्वेषण अधिकारी, सहायक उप निरीक्षक, आनंद किशोर चंदेल, पुलिस थाना सदर मंडी, अपनी पुलिस टीम के साथ रेड क्रॉस मेला ग्राउंड IIT गेट के पास गश्त ड्यूटी पर मौजूद था। इसी दौरान एक व्यक्ति पैदल रेड क्रॉस मेला ग्राउंड तरफ से IIT गेट की तरफ आ रहा था, जिसने अपने कंधे में पिठू बैग उठा रखा था। उक्त व्यक्ति पुलिस को देखकर एकदम पीछे की तरफ मुड़कर भागने लगा। उसके इस तरह के व्यवहार से उस पर शक होने पर उसको पुलिस ने कुछ ही दूरी में पकड़ लिया।
अन्वेषण अधिकारी द्वारा उक्त व्यक्ति का नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम कप्तान सिंह निवासी गांव व डाकघर बरंडा तहसील नूरपुर जिला कांगड़ा बताया तथा शक के आधार पर उसके उस ब्यक्ति के पिठू बैग की तलाशी ली गई और उसके बैग के अंदर 403 ग्राम चरस बरामद हुई थी, जिस पर कप्तान सिंह के खिलाफ पुलिस थाना सदर, जिला मंडी में अभियोग सख्या 292/2015 दर्ज हुआ था। इस मामले की जांच अन्वेक्षण अधिकारी सहायक उप निरीक्षक, आनंद किशोर चंदेल, पुलिस थाना सदर मंडी ने अमल में लाई थी और छानबीन पूरी होने पर मामले का चालान थाना अधिकारी द्वारा अदालत में दायर किया था।
उक्त मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत में 13 गवाहों के ब्यान कलम बंद करवाए थे। इस मामले में सरकार की तरफ से पैरवी कुलभूषण गौतम ने अमल में लाई थी। मामले में अभियोजन एवं बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने कप्तान सिंह को 403 ग्राम चरस रखने के आपराध में एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 के तहत चार वर्ष के कठोर कारावास और 40,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में अदालत ने दोषी को छह माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भी सुनाई।