आम नागरिकों के सशक्तिकरण को समर्पित है आरटीआई एक्ट 2005: एस एस गुलेरिया

डिंपल शर्मा/धर्मपुर मंडी: हिमाचल प्रदेश के राज्य सूचना आयुक्त एस.एस. गुलेरिया ने कहा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI Act) 2005 आम नागरिकों के सशक्तिकरण के लिए बनाया गया है। उन्होंने बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य लोकतंत्र की प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना, सरकारी व्यवस्था में पारदर्शिता लाना, जवाबदेही तय करना और भ्रष्टाचार पर रोक लगाना है। गुलेरिया धर्मपुर में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए विभिन्न विभागों के जनसूचना अधिकारियों (PIOs) के ज्ञानवर्धन हेतु आयोजित कार्यशाला की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों को उन सभी निर्णयों की जानकारी होनी चाहिए जिनसे उनका जीवन प्रभावित होता है। उन्होंने अधिकारियों को बताया कि आरटीआई आवेदनों को किस तरह से प्रभावी और सरल तरीके से निपटाया जाए। उन्होंने सभी जनसूचना अधिकारियों से आग्रह किया कि वे सद्भावनापूर्ण तरीके से कार्य करें और कानून का पारदर्शिता से शत-प्रतिशत पालन करना अपनी जिम्मेदारी समझें। गुलेरिया ने जोर दिया कि आरटीआई एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है और किसी भी आपत्ति का समाधान समय पर किया जाना चाहिए। उन्होंने आरटीआई की महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में उपस्थित अधिकारियों को विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों की विभिन्न जिज्ञासाओं और शंकाओं का समाधान भी किया और आरटीआई अधिनियम से जुड़े विभिन्न पहलुओं को स्पष्ट किया। उन्होंने अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी तरीके से लागू करने पर विशेष बल दिया।उन्होंने कार्यालयों में कार्यालय मैन्यूल के अनुरूप रिकॉर्ड रखने की आवश्यकता को भी रेखांकित किया। उनका कहना था कि ऐसा करने से आरटीआई में सूचना देने में कोई कठिनाई नहीं होगी। इस अवसर पर एसडीएम सरकाघाट स्वाति डोगरा, डीएसपी धर्मपुर संजीव सूद, तहसीलदार धर्मपुर रमेश कुमार, नायब तहसीलदार धर्मपुर संजीव कुमार, नायब तहसीलदार टीहरा शशिपाल मोदगिल, नायब तहसीलदार मण्डप ओमशिखा, अधिशाषी अभियंता लोक निर्माण विभाग, खण्ड चिकित्सा अधिकारी व अन्य जनसूचना अधिकारी उपस्थित रहे।