शिमला : हाईकोर्ट ने बी.एड. उम्मीदवारों को जेबीटी टेट देने में लगाई रोक
हाईकोर्ट में गुरुवार को हुई सुनवाई में जेबीटी यूनियन vs हिमाचल प्रदेश सरकार CWP 8134/2022 केस में बी.एड उम्मीदवारों को जेबीटी टेट देने से रोक लगा दी है। यूनियन अध्यक्ष मोहित ठाकुर ने कहा की यूनियन के ओर से हाईकोर्ट में पैरवी करते समय यह दलील रखी गई थी की जब जे.बी.टी. बनाम बी.एड. केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है तो वर्तमान में शिक्षा विभाग को जेबीटी टेट में नियम बदलने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। साथ ही उन्होंने बताया कि जिस अधिसूचना को आधार बना कर बी.एड उम्मीदवार हिमाचल में जेबीटी कैडर में जगह बनाना चाहते है उस अधिसूचना को राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा ना बल्कि रद्द करार दिया था साथ ही सुप्रीम कोर्ट में भी उस अधिसूचना पर कई प्रश्न चिन्ह खड़े किए गये हैं। इसीलिए ग़नीमत है कि बाई.एड उम्मीदवारों को हाल ही में जेबीटी टेट देने से रोका जाए। इन्ही बातों को मद्देनज़र रखते हुए कोर्ट ने जेबीटी का पक्ष लेते हुए यह निर्णय सुनाया। संघ महासचिव जगदीश परियाल ने भी प्रदेश के तमाम जेबीटी प्रशिक्षुओं को कोर्ट के इस निर्णय पर शुभकामनाएँ दी।साथ ही यूनियन का इस लड़ाई में साथ देने के लिए उनका धन्यवाद भी किया।
