शिमला : संजय कुंडू को डीजीपी के पद से हटाने पर सुप्रीम रोक
-हाई कोर्ट से कहा, कुंडू को भी पक्ष रखने का मौका दिया जाए
संजय कुंडू को हिमाचल पुलिस महानिदेशक के पद से हटाने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। कारोबारी निशांत शर्मा के धमकाने से जुड़े केस में संजय कुंडू को हाईकोर्ट के आदेश पर सरकार ने डीजीपी के पद से हटाया था। सुप्रीम कोर्ट ने अब इस पर रोक लगा दी है। कारोबारी निशांत शर्मा के धमकाने से जुड़े केस में कुंडू को पद से हटाया था।
बुधवार को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल हाई कोर्ट को कहा कि संजय कुंडू को भी पक्ष रखने का मौका दिया जाए। कुंडू के वकील मुकुल रोहतगी ने दलील दी थी कि हाई कोर्ट ने उन्हें नहीं सुना। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिकॉल एप्लीकेशन को 2 हफ्ते के भीतर निपटाया जाए। तब तक संजय कुंडू अपने पद पर बने रहेंगे।हिमाचल उच्च न्यायालय में कल इस मामले की सुनवाई होनी है।
