मंडी : जिले में पहली जुलाई से पूरी तरह प्रतिबंधित होगा सिंगल यूज प्लास्टिक
जिला दंडाधिकारी मंडी अरिंदम चौधरी ने कहा कि मंडी जिले में पहली जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पूरी तरह प्रतिबंधित होगा। कोई भी दुकानदार, विक्रेता, थोक व्यापारी, खुदरा विक्रेता, फेरीवाले, रेहड़ी वाले सहित कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के एक बार उपयोग किए जाने वाले प्लास्टिक (सिंगल यूज प्लास्टिक) के सामान को न बेच सकेंगे न ही उपयोग करेंगे। जिला दंडाधिकारी ने गैर-बायो डिग्रेडेबल कचरा (नियंत्रण) अधिनियम, 1995 की धारा 3-ए की उप-धारा (1) के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए ये निर्देश जारी किए हैं तथा यह पहली जुलाई से पूर्ण रूप से लागू हो जाएंगे। अरिंदम चौधरी ने बताया कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्लास्टिक अपशिष्ट पदार्थों के कारण होने वाले प्रदूषण से बचाव की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश में कचरा बीनने वालों और घरों से प्लास्टिक बैग सहित प्लास्टिक कचरा, शहरी स्थानीय निकायों के संग्रह केंद्रों में इसके संग्रह और जमा के लिए 25 रुपये प्रति किलोग्राम का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान करता है।