सिरमौर : राजगढ़ में आतिशबाजी व पटाखे बेचने के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य
आगामी दीपावली पर्व के दौरान पटाखे और आतिशबाजियों से किसी जानमाल की क्षति होने की संभावना को देखते हुए उपमंडल मेजिस्ट्रेट राजगढ़ सुंरेन्द्र मोहन ने सीआरपीसी की धारा 144 के तहत अधिसूचना जारी करके उपमंडल में पटाखों और आतिशबाजियों के चलाने, स्टोर करने तथा बिक्री करने के बारे में आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। यह सभी निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होकर आगामी 5 नवंबर तक प्रभावी रहेंगे। जारी अधिसूचना के अनुसार उपमंडल में पटाखे और आतिशबाजियों बेचने के लिए विक्रेताओं को एसडीएम कार्यालय से लाईसैंस लेना अनिवार्य होगा। नगर पंचायत राजगढ़ और ब्लॉक की सभी ग्राम पंचायतें अपने-अपने क्षेत्रों में पटाखों के बेचने के लिए स्थान निर्धारित करेगी जिसकी सूचना एसडीएम कार्यालय को देनी होगी। एसडीएम ने बताया कि निर्धारित स्थल पर आतिशबाजी व पटाखों को शैड में रखना होगा जोकि गैर ज्वलनशील सामग्री से इस तरह बना हो कि उसके कोई गैर व्यक्ति प्रवेश न कर सके। एसडीएम ने बताया कि खुले में अतिशबाजी व पटाखों के बेचने की अनुमति नहीं होगी ।
अधिसूचना के अनुसार विक्रेताओं को पटाखे और आतिशबाजियों का भण्डारण सुरक्षित जगह पर करना होगा, जिसके नजदीक कोई ज्वलनशील पदार्थ न हो और स्टोर में किसी प्रकार के ध्रूमपान इत्यादि करना भी वर्जित होगा। आतिशबाजी व पटाखों के पैकेट पर संबधित कंपनी द्वारा इस्तेमाल किए गए रसायनिक पदार्थों बारे उल्लेख करना अनिवार्य होगा। एसडीएम ने कहा कि पटाखों से उत्पन्न होने वाली ध्वनि का शोर 125डीबी(ए1) अथवा 145डीबी (सी) से अधिक नहीं होना चाहिए और पटाखों का प्रयोग रात्रि दस बजे के उपरांत अगली प्रातः 6 बजे तक प्रतिबंधित रहेगा। उन्होने कहा कि साइलैंस जोन के तहत आने वाले अस्पताल, स्कूल, न्यायिक अदालत और धार्मिक स्थल से एक सौ मीटर की दूरी तक पटाखे और आतिशबाजियों के चलाने पर पाबन्दी रहेगी। अधिसूचना के अनुसार एसडीएम द्वारा उपमंडल में तैनात तहसीलदार व नायब तहसीलदार राजगढ़, नायब तहसीलदार पझौता, पुलिस थाना अधिकारी राजगढ़, प्रभारी पुलिस चौकी यशवंतनगर व फटीफटेल को आदेश दिए है कि अपने अपने क्षेत्रों में इन आदेशों की अनुपालना करवाना सुनिश्चित करे जिसके लिए अधिकारी संबधित क्षेत्र में विस्फोटक नियम 2008 के तहत औचक निरीक्षण कर सकते हैं ।