कोविड-19 के दृष्टिगत जारी किए गए नए आदेश, विशेष चिकित्सा सहायता के लिए 60 बिस्तर किए गए अधिगृहित
जिला दण्डाधिकारी सोलन के.सी. चमन ने जिला में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के दृष्टिगत उपलब्ध स्वास्थ्य अधोसंरचना में वृद्धि के उद्देश्य से आवश्यक आदेश जारी किए हैं। जिला दण्डाधिकारी ने महर्षि मारकण्डेश्वर चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल कुम्हारहट्टी में कोविड-19 पॉजिटिव रोगियों को विशेष चिकित्सा सहायता उपलब्ध करवाने के लिए 60 बिस्तर और अधिगृहित किए हैं। इनमें 57 बिस्तरों के साथ ऑक्सीजन सुविधा तथा 03 बिस्तरों के साथ वेंटिलेटर सुविधा उपलब्ध है। पूर्व में महर्षि मारकण्डेश्वर चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल कुम्हारहट्टी में कोविड-19 के पुष्ट मामलों के लिए 50 बिस्तरों का अधिग्रहण किया जा चुका है। इनमें 38 बिस्तरों के साथ ऑक्सीजन सुविधा तथा 12 बिस्तरों के साथ वेंटिलेटर सुविधा उपलब्ध है।
यह आदेश आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 34 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए गए हैं। यह आदेश 04 मई से लागू होंगे तथा आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेंगे।
