सोलन: जिला दण्डाधिकारी ने वाहनों की आवाजाही के संबंध में आवश्यक निर्देश किए जारी
सोलन के जिला दण्डाधिकारी मनमोहन शर्मा ने आमजन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए माल रोड पर वाहनों की आवाजाही को लेकर आवश्यक आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 एवं 117, सड़क नियमन नियम, 1999 के नियम 15 एवं 17 तथा हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन नियम, 1999 के नियम 184 एवं 196 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लागू किए गए हैं।
आदेशों के अनुसार ग्रीष्मकालीन अवधि में 2 मार्च, 2026 से 30 नवंबर, 2026 तक पुराना उपायुक्त कार्यालय से पुराने बस अड्डे तक प्रतिदिन सायं 5:30 बजे से रात्रि 8:00 बजे तक सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। हालांकि यह आदेश रोगी वाहन (एंबुलेंस), अग्निशमन वाहन, कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात वाहनों तथा कचरा उठाने वाले वाहनों पर लागू नहीं होंगे। प्रशासन द्वारा जारी ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं।
