सोलन में 2 से 4 अक्तूबर तक ये मार्ग रहेगा बन्द, आदेश जारी
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अतिरिक्त उपायुक्त सोलन ज़फ़र इकबाल ने नगर निगम सोलन के अन्तर्गत वार्ड नम्बर-1, 2 और 14 में सत्य नारायाण आवास से गुरूद्वारा तक के मार्ग को मुरम्मत एवं रखरखाव कार्य के लिए बन्द करने के आदेश दिए हैं। यह मार्ग 2 अक्तूबर से 4 अक्तूबर तक प्रातः 11.00 बजे से सांय 4.00 बजे तक बन्द रहेगा। यह आदेश मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए गए हैं।आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि उक्त समय अवधि में सम्पर्क मार्ग के बन्द होने से आमजन को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इस अवधि में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए प्रयुक्त वाहन, अग्निशमन सेवा वाहन तथा रोगी वाहनों की आवाजाही जारी रहेगी।
