मालरोड सोलन पर वाहनों की आवाजाही के संबंध में आदेश
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जिला दंडाधिकारी सोलन केसी चमन ने सर्दियों के मौसम के दृष्टिगत मालरोड सोलन पर वाहनों की आवाजाही के सम्बन्ध में आदेश जारी किए हैं। यह आदेश मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 व 117 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए गए हैं। इन आदेशों के अनुसार 04 दिसम्बर, 2019 से 29 फरवरी, 2020 तक सोलन के मालरोड से सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही सांय 5.30 बजे से 7.30 बजे तक प्रतिबंधित रहेगी। इन आदेशों के अनुसार प्रथम मार्च, 2020 से मालरोड पर वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध का समय पूर्व की भांति सांय 5.30 बजे से रात्रि 8.00 बजे तक कर दिया जाएगा। इस संबंध में शेष व्यवस्थाएं जिला प्रशासन द्वारा 27 जून, 2006 को जारी आदेशों के अनुसार रहेंगी।
