प्याज़ पर निर्धारित लाभांश ही वसूले व्यापारी-प्रशांत देष्टा

उपमंडलाधिकारी नालागढ़ प्रशांत देष्टा ने नालागढ़ में खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले विभाग के अधिकारियों, व्यापार मण्डलों के प्रतिनिधियों और सब्जी विक्रेता संगठनों के साथ बैठक की। उन्होंने बैठक में उपस्थित अधिकारियों को जिला प्रशासन द्वारा प्याज की थोक व परचून दरों के संबंध में जारी अधिसूचना से अवगत करवाया। प्रशांत देष्टा ने कहा कि उपमंडल में प्याज़ की दरों को नियन्त्रित रखने के लिए सभी विभागीय अधिकारी अपने-अपने स्तर पर सजग रहे तथा जिला प्रशासन द्वारा अधिसूचना की पूरी तरह अनुपालना सुनिश्चित बनाई जाए। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा थोक व परचून दुकानदारों द्वारा प्याज़ पर लिए जाने वाले लाभांश की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है। थोक व्यापारियांे के लिए यह सीमा 5 प्रतिशत तथा परचून व्यापारियों के लिए 24 प्रतिशत तय की गई है। इस 24 प्रतिशत लाभांश में परिवहन भाड़ा, लदाई, उतराई, कमी व अन्य सभी खर्चे शामिल है। उन्होंने सभी व्यापारियों से आग्रह किया है कि वे निर्धारित सीमा तक का लाभांश ही वसूल करें। उन्होंने कहा कि जो भी व्यापारी इस अधिसूचना का उल्लंघन करेगा उसके पास से पूरा प्याज़ जब्त कर लिया जाएगा और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने आमजन से आग्रह किया कि यदि कोई सब्जी विक्रेता उनसे प्याज़ के निर्धारित दर से अधिक दाम वसूल करता है तो इसकी सूचना उपमंडल प्रशासन को दें। बैठक में खंड विकास अधिकारी नालागढ़ राजकुमार, नायब तहसीलदार बद्दी बलराज नेगी, नगर परिषद नालागढ़ व बद्दी के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।