प्याज़ पर लिए जाने वाले लाभांश की सीमा निर्धारित- रोहित राठौर

उपमंडलाधिकारी सोलन रोहित राठौर ने खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले विभाग के अधिकारियों, व्यापार मण्डलों के प्रतिनिधियों और सब्जी विक्रेता संगठनों के साथ प्याज की कीमतों के विषय में आयोजित एक बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने बैठक में उपस्थित अधिकारियों को जिला प्रशासन द्वारा प्याज़ की थोक व परचून दरों के संबंध में जारी अधिसूचना से अवगत करवाया। रोहित राठौर ने कहा कि सोलन उपमण्डल में प्याज़ की दरों को नियन्त्रित रखने के लिए सभी विभागीय अधिकारी अपने-अपने स्तर पर सजग रहें तथा जिला प्रशासन द्वारा अधिसूचना की पूरी तरह अनुपालना सुनिश्चित बनाई जाए। उन्होंने कहा कि जिला एवं उपमण्डल प्रशासन द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि सभी को निर्धारित दरों पर प्याज़ मिले। इसके लिए थोक एवं परचून व्यापारियों का सहयोग आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा थोक व परचून दुकानदारों द्वारा प्याज़ पर लिए जाने वाले लाभांश की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है। थोक व्यापारियांे के लिए यह सीमा 5 प्रतिशत तथा परचून व्यापारियों के लिए 24 प्रतिशत तय की गई है। इस 24 प्रतिशत लाभांश में परिवहन भाड़ा, लदाई, उतराई, कमी व अन्य सभी खर्चे शामिल है। उन्होंने सभी व्यापारियों से आग्रह किया कि वे निर्धारित सीमा तक का लाभांश ही वसूल करें। उन्होंने कहा कि जो भी व्यापारी इस अधिसूचना का उल्लंघन करेगा उसके विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि उपमण्डल में सभी सब्जी विक्रेता प्याज़ की मूल्य सूची प्रदर्शित करेंगे। उन्होंने आढ़ती ऐसोसिएशन से आग्रह किया कि परचून व्यापारी को प्याज़ खरीद का बिल अवश्य दें। उन्होंने आमजन से आग्रह किया कि यदि कोई सब्जी विक्रेता उनसे प्याज़ के निर्धारित दर से अधिक दाम वसूल करता है तो इसकी सूचना उपमंडल प्रशासन को दें। बैठक में व्यापार मण्डल सोलन के अध्यक्ष मुकेश गुप्ता, व्यापार मण्डल धर्मपुर के अध्यक्ष नरेश गुप्ता, व्यापार मण्डल सोलन के महासचिव मनोज गुप्ता, व्यापार मण्डल धर्मपुर के महासचिव सुरेन्द्र गोयल, खाद्य एवं नागरिक असपूर्ति विभाग के निरीक्षक अरूण ठाकुर सहित अन्य प्रतिनिधि उपस्थित थे।