ग्राम पंचायत गनोल में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित
ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण के सौजन्य से धर्मपुर विकास खण्ड की ग्राम पंचायत गनोल में सिनियर सिविल जज कसौली नेहा शर्मा की अध्यक्षता में गत दिवस निःशुल्क विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया। नेहा शर्मा ने इस अवसर पर कहा कि हमारा संविधान भारतीय नागरिकों को विभिन्न प्रावधानों के तहत निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध करवाता है। कानून की विभिन्न धाराओं की जानकारी प्राप्त कर ही इनसे लाभ उठाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए सादे कागज पर आवेदन किया जा सकता है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया की वे विभिन्न मामले निपटाने के लिए लोक अदालतों की सहायता लें। उन्होंने कहा कि लोक अदालत में हुए निर्णय की कोई अपील नहीं होती। उन्होंने मध्यस्थतता के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण का प्रयास रहता है कि आपसी समझौते द्वारा विभिन्न मामलों का निपटारा किया जा सके। सीनियर सिविल जज ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार के जागरूकता शिविरों के आयोजन का उद्देश्य लोगों को सस्ता व सुगम न्याय दिलवाने के लिए, उन्हें उनके अधिकारों के बारे में जानकारी प्रदान कराना है। उन्होंने लोगों को मौलिक कत्र्वयों की विस्तृत जानकारी भी प्रदान की। अधिवक्ता यादविन्द्र सिंह ने सूचना का अधिकार अधिनियम सहित अन्य कानूनी प्रावधानों पर जानकारी दी। अधिवक्ता दलीप कुमार ने मोटर वाहन अधिनियम सहित चैक बाऊंस होने से सम्बन्धित विषयों पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर ग्राम पंचायत गनोल की प्रधान निर्मला शर्मा ने शिविर के आयोजन के लिए प्राधिकरण का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों सहित, पुलिस विभाग के कर्मचारी तथा स्थानीय निवासी उपस्थित थे।
