प्रवासी श्रमिकों व व्यवसासियों का संबंधित थानों में पंजीकरण अनिवार्य
जिला दंडाधिकारी सोलन केसी चमन ने धारा-144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आम लोगों की सुरक्षा के दृष्टिगत आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के अनुसार जिला सोलन में रहने वाले प्रवासियों, आजीविका, व्यापार के लिए रेहड़ी-फड़ी, शॉल बेचने, फेरी वाले, ठेकेदारों और मजदूरी करने वाले अन्य प्रवासियों को पुलिस थाना में अपने पूर्ण दस्तावेज, फोटोग्राफ सहित पहचान प्रमाणित करवाकर अपना पंजीकरण करवाना अनिर्वाय होगा। उन्होंने कहा कि किरायेदार के रूप में रहने वाले व्यक्तियों को स्वयं तथा उनके मकान मालिकों को भी यह अनिवार्य होगा कि वे संबंधित थाना में पहचान पत्र सहित उन्हें पंजीकृत करवाएं। इसके अलावा रोजगार प्रदाता, ठेकेदार तथा अन्य व्यवसासियों के लिए भी यह आवश्यक होगा कि वे अपने पास काम करने वाले प्रवासी श्रमिकों का पंजीकरण करवाना सुनिश्चित करें। जिला दंडाधिकारी ने आदेश जारी कर कहा है कि सर्व साधारण की जान-माल की सुरक्षा तथा अप्रिय घटना को रोकने और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पंजीकरण आवश्यक है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं तथा आदेश दो माह की अवधि तक लागू रहेंगे। आदेशों की अवहेलना करने वाले मालिक और उनके पास मजदूरी कार्य करने वाले प्रवासियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
