लॉक डाउन के बावजूद हेयरड्रेसर ने खोली दुकान, मामला दर्ज
सोलन के कोटलनाल में धारा 144 के उल्लंघन का मामला सामने आया है। सोमवार सोलन पुलिस को कोटलानाला में फैजान हेयर ड्रेसर नाम की एक नाई की दुकान खुली मिली। दुकान के अंदर एक व्यक्ति पाया गया जिसने अपना नाम मोहम्मद सादिक निवासी गांव अलीपुरा बिजनौर उत्तर प्रदेश बताया। गौरतलब है की देश-दुनिया व हिमाचल प्रदेश में वर्तमान समय में तेज़ी से फ़ैल रहे कोरोना वायरस (COVID-19) के चलते जिला सोलन में धारा 144 द०प्र०सं० दिनांक 15-04-2020 तक लागू की गई है तथा उपायुक्त सोलन के आदेशानुसार सभी हैयर स्लून /बारबर शॉ, ब्यूटी पार्लर व माल्स को अगले आदेश तक बन्द करने के आदेश जारी किए गए है। जो मोहम्मद सादिक उपरोक्त द्वारा यह जानते हुए की दुकान खोलने से इसके पास लोग बाल कटवाने, शेव करवाने आदि आऐंगे जिससे लोगो में महामारी फैलने का खतरा व मानव जीवन को खतरे में डालने की लापरवाही को दर्शाता है। जिस सन्दर्भ में उपरोक्त मोहम्मद सादिक के विरूद्ध अभियोग धारा 269,188 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 51 आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 में पंजीकृत करके आगामी कार्यवाही अम्ल में लाई जा रही है
