समय सीमा के बाद भी दुकाने खुली रखने वालो के खिलाफ पुलिस कर रही कार्रवाई
कोराना वायरस को लेकर जिला सोलन में लगाए गए कर्फयु के दौरान जिला प्रशासन द्वारा सुबह आठ बजे से दोपरह ग्यारह बजे तक केवल करियाना, सब्जी, फल दूध व अन्य रोजाना जरूरत की दुकानों को निश्चित समय तक दुकानें खुली रखने के आदेश हैं। परंतु कुछ दुकानदार तय समय सीमा के बाद भी दुकानें खुली रख रहे हैं जिस पर पुलिस व प्रशासन द्धारा कारवाई की जा रही है। इसी कड़ी में अर्की के गांव बलेरा में जिला प्रशासन के आदेशों के उल्लंघन पर अर्की पुलिस द्धारा एक दुकानदार पर मामला दर्ज किया गया है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार एएसआई प्यारेलाल मुख्य आरक्षी परमेश व गृह रक्षक शीशराम व इंद्र सिंह के साथ कर्फयु के दौरान गश्त पर थे। पुलिस टीम जब गांव बलेरा पहुंची तो गांव के एक दुकानदार ने तय समय सीमा के बाद भी अपनी दुकान खुली रखी थी। जिस पर उक्त दुकानदार पर मामला दर्ज किया गया। डीएसपी प्रताप सिंह ठाकुर ने पुष्टि करते हुए बताया कि कर्फयु के दौरान जिलाधीश सोलन द्धारा सभी दुकानों,ढाबों,आदि को बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। तथा केवल लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करयाना,सब्जी,फल,दूध व रोजाना जरूरत की चीजों की दुकानो को सुबह आठ बजे से दोपहर ग्यारह बजे तक खुला रखने की छूट दी गई है। परंतु उक्त दुकान दार ने तय समय के बाद भी अपनी दुकान खुली रखी थी जिस पर उक्त दुकानदार के खिलाफ गंभीर बीमारी की रोकथाम के लिए लगाए गए कर्फयु के आदेशों की उल्लंघना पर अभियोग पंजीकृत किया गया है।
