चालकों की सुविधा के लिए भोजनालयों के सम्बन्ध में आदेश
जिला दण्डाधिकारी सोलन के.सी. चमन ने कोरोना वायरस के खतरे के दृष्टिगत सोलन जिला में विभिन्न वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आने वाले एवं आवश्यक सेवाओं के लिए कार्यरत चालकों को भोजन की सुविधा प्रदान करने के लिए आदेश जारी किए हैं। यह जानकारी अतिरिक्त उपायुक्त सोलन विवेक चन्देल ने दी।
उन्होंने कहा कि इन आदेशों के अनुसार कफ्र्यू अवधि में आवश्यक सेवाओं के लिए कार्यरत एवं आवश्यक सामग्री के परिवहन में संल्गन चालकों की सुविधा के लिए जिला के सभी उपमण्डलों में चिन्हित ढाबों को अगले आदेश तक प्रतिदिन हर समय खुला रखने के आदेश जारी किए गए हैं। जिला दण्डाधिकारी द्वारा पहले ही सोलन उपमण्डल में 04, नालागढ़ उपमण्डल में 04, अर्की उपमण्डल में 05 तथा कण्डाघाट उपमण्डल में 01 ढाबे को खोलने की अनुमति दी गई है।
इन आदेशों के अनुसार उपरोक्त के अतिरिक्त अर्की उपमण्डल में कुनिहार स्थित गौतम फूड प्वांईट (मालिक सुरेश कुमार, मोबाईल नम्बर 85809-72157), कण्डाघाट उपमण्डल में सायरी स्थित ठाकुर भोजनालय (मालिक सुनील कुमार, मोबाईल नम्बर 82196-91711) तथा अप्पर बाजार चायल स्थित आंनद भोजनालय (मालिक इन्दर सिंह, मोबाईल नम्बर 98163-73435) को अपने ढाबे खुला रखने की अनुमति प्रदान की गई है। इन सभी को कोविड-19 के खतरे के दृष्टिगत सोशल डिस्टेन्सिग, साफ-सफाई एवं सरकार द्वारा समय-समय पर जारी नियमों का पूरा पालन करना होगा।
इस सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक सोलन, पुलिस अधीक्षक बद्दी, उपमण्डलाधिकारी सोलन, नालागढ़, अर्की एवं कण्डाघाट तथा कार्यशाला मालिकों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
