रेड जोन से आ रहे सभी व्यक्ति अंतरराज्यीय बैरियर पर होंगे संस्थागत क्वारेनटाइन : डीसी
जिला दंडाधिकारी सोलन केसी चमन ने कोरोना वायरस संक्रमण के दृष्टिगत जिला में बाहरी राज्यों से आने वाले व्यक्तियो की निगरानी के संबंध में आवश्यक आदेश जारी किए हैं।
इन आदेशों के अनुसार बाहरी राज्यों के रेड जोन से आ रहे सभी परिवारों एवं व्यक्तियों को सोलन जिला में स्थित अंतरराज्यीय बैरियर पर संस्थागत क्वारेनटाइन किया जाएगा। इन सभी व्यक्तियों को 14 दिन की सक्रिय निगरानी में रखा जाएगा। ओरेंज जोन तथा ग्रीन जोन से आ रहे सभी परिवारों एवं व्यक्तियों को 14 दिन के लिए होम क्वारेनटाइन किया जाएगा। विशेष परिस्थितियों में जैसे कि गर्भवती स्त्रियां, नवजात शिशुओं की माताएं तथा गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों को होम क्वारेनटाइन किया जाएगा।
आदेशों के अनुसार होम क्वारेनटाइन की निगरानी के लिए जिला दंडाधिकारी सोलन द्वारा जारी 07 स्तरीय प्रणाली एवं इससे संबंधित दिशा-निर्देशों का अनिवार्य पालन सुनिश्चित बनाया जाएगा।
जो व्यक्ति होम क्वारेनटाइन नियम का उल्लंघन करेगा उसे ग्राम पंचायत में स्थित संस्थागत क्वारेनटाइन में भेज दिया जाएगा और उसके विरूद्ध महामारी अधिनियम, 1897 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
आदेशों के अनुसार यदि किसी मामले में संशय उत्पन्न होता है तो उक्त व्यक्ति ऐसे मामले में संबंधित उपमंडलाधिकारी से आगामी दिशा-निर्देश प्राप्त करेगा।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं।
