बीबीएन व परवाणू में आवश्यक एवं गैर जरूरी वस्तुओं के सेवा प्रदाताओं के लिए आवश्यक आदेश
जिला दंडाधिकारी सोलन केसी चमन ने जिला के बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ तथा परवाणू क्षेत्र में आवश्यक एवं गैर जरूरी वस्तुओं के सेवा प्रदाताओं, प्राधिकृत थोक विक्रेताओं, वितरकों तथा बैकिंग सेवाएं प्रदान करने वाले बैंकर की सुविधा के लिए कोविड-19 के दृष्टिगत आदेश जारी किए हैं।
इन आदेशों के अनुसार प्रदेश से बाहर से आवश्यक एवं गैर जरूरी वस्तुओं के सेवा प्रदाताओं, प्राधिकृत थोक विक्रेताओं, वितरकों तथा बैकिंग सेवाएं प्रदान करने वाले बैंकर को बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ तथा परवाणू क्षेत्र में अपने कार्य के लिए आने के लिए वन टाइम प्रवेश अनुमति प्राप्त करनी होगी। इसके लिए शर्तें निर्धारित की गई है।
इसके अनुसार बाहर से आने वाले इन सभी व्यक्तियों को प्रदेश के सोलन जिला के बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ क्षेत्र में आने के लिए निर्धारित प्रपत्र पर ई-मेल के माध्यम से पुलिस अधीक्षक बद्दी को तथा परवाणू क्षेत्र के लिए पुलिस थाना परवाणू को आवागमन से पूर्व सूचना देनी होगी।
इन्हें आधिकारिक लेटर हेड पर पुलिस अधीक्षक बद्दी अथवा पुलिस थाना परवाणू को आवागमन से पूर्व लिखित में सूचित करना होगा। यह सूचना ई-मेल के माध्यम से उपरोक्त ई-मेल पतों पर दी जा सकती है।
आदेशों के अनुसार इन्हें पूर्व चिन्हित क्वारेनटाईन सुविधाओं में रहना होगा। इन्हें अपना कार्य इन पूर्व चिन्हित क्वारेनटाईन सुविधाओं से ही करना होगा। वे 14 दिनों की अनिवार्य क्वारेनटाइन अवधि पूरा होने तक उपलब्ध कर्मियों के माध्यम से अपना कार्य एवं लेखा प्रबन्धन सुनिश्चित बनाएंगे। इस संबंध में पुलिस द्वारा प्रति जांच की जाएगी।
यह व्यक्ति स्थानीय जनता एवं पूर्व से रह रहे कर्मियों के साथ मेलजोल नहीं रखेंगे। सोशल डिस्टेन्सिग सहित अन्य नियमों का पालन सुनिश्चित बनाएंगे।
आदेशों की अवहेलना पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं और आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेंगे।
