बसों में यात्री लाने-ले जाने के सम्बन्ध में आदेश जारी
जिला दण्डाधिकारी सोलन केसी चमन ने प्रदेश सरकार द्वारा जारी आदेशों की अनुपालना में औद्योगिक कामगारों एवं कर्मियों के आवागमन के लिए स्टेज कैरियेज वाहनों (बसों) में कुल क्षमता के 60 प्रतिशत यात्री लाने-ले जाने के सम्बन्ध में संशोधित आदेश जारी किए हैं।
यह संशोधित आदेश केन्द्रीय गृह मन्त्रालय तथा हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप किए गए हैं। आदेशों में यह संशोधन प्रदेश सरकार द्वारा 31 मई, 2020 को जारी उन निर्देशों के अनुरूप किया गया है जिनमें स्टेज कैरियेज, सार्वजनिक परिवहन (हिमाचल पथ परिवहन निगम एवं निजी बसों) में कुल क्षमता के 60 प्रतिशत यात्रियों के साथ परिवहन की अनुमति दी गई है।
संशोधित आदेशों के अनुसार कामगारों एवं कर्मियों को लाने-ले जाने के लिए प्रयुक्त वाहन को इनके वाहन में चढ़ने से पूर्व सेनिटाइज करना आवश्यक होगा।
यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं और आगामी आदेशों तक लागू रहेंगे।
