बाइक पर गोद में लिए बच्चें का भी हो सकता है तीसरी सवारी का चालान

बाइक सवार दंपती अगर गोद मे बच्चें को लेकर चल रहे हैं, तो वे सावधान रहें। ट्रैफिक पुलिस बच्चें को भी तीसरी सवारी मानकर ट्रिपल राइडिंग का चालान कर सकती है। पुराने मोटर वाहन कानून में भी बच्चें को तीसरी सवारी माना जाता था। लेकिन अब जुर्माने और सख्ती से लोगों में एक तरह का खौफ पैदा हो गया है। 1 सितंबर से लागू हुए संशाेधित माेटर वाहन कानून में बाइक पर दाे से ज्यादा सवारी ओवरलाेड मानी जाती हैं। इसमें बच्चाें के लिए छूट का कहीं काेई उल्लेख नहीं है। मंत्रालय ने इस समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया है लेकिन समय सीमा तय नहीं की है। मोटर वाहन एक्ट में बाइक टू सीटर है। भले ही निर्माता कंपनी ने बाइक काे 200 से 300 किग्रा वजन के अनुसार डिजाइन किया हो और इस पर दो से अधिक सवारी बैठ सकती हाें, लेकिन इसे ओवरलाेड ही माना जाएगा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के संयुक्त आयुक्त कन्नन जगदीशन ने बताया कि नए कानून में दाेपहिया पर शिशु या बच्चों के लिए कोई गाइडलाइन नहीं है। ऐसेे में उसे तीसरी सवारी ही माना जाएगा।