हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के तहत 02 अक्तूबर, 2019 तक अस्तित्व में आए परिवारों को गैस कनैक्शन
प्रदेश सरकार ने हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के तहत अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से योजना की शर्तों में संशोधन किया है। यह जानकारी जिला खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले नियंत्रक मिलाप शांडिल ने दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत अब 02 अक्तूबर, 2019 तक या इससे पूर्व अस्तित्व में आए सभी परिवारों को मुफ्त गैस कनैक्शन जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ऐसे सभी परिवारों को अपने आवेदन निर्धारित प्रपत्र पर भरकर संबंधित ग्राम पंचायत में जमा करवाने होंगे। पंचायतों द्वारा ऐसे सभी आवेदन 30 नवम्बर, 2019 तक संबंधित निरीक्षक खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले के कार्यालय में जमा करवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 30 नवम्बर, 2019 के उपरांत कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। मिलाप शांडिल ने कहा कि जिन परिवारों के पास गैस कनैक्शन नहीं है वे अपनी पंचायत में इसके लिए आवेदन कर सकते है। आवेदन पत्र के साथ अपने उपभोक्ता को जानो फार्म (केवाईसी), राशन कार्ड की प्रति, परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड की छाया प्रतियां एवं बैंक खाते की पासबुक की छाया प्रति संलग्न करना आवश्यक है। उन्होंने जिला की सभी ग्राम पंचायतों से आग्रह किया है कि इस दिशा में अधूरे फार्म स्वीकार न करें ताकि कोई भी पात्र परिवार गैस कनैक्शन लेने से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि पूर्व में योजना के अन्तर्गत प्रथम जनवरी, 2018 तक अस्तित्व में आए परिवारों को निःशुल्क गैस कनैक्शन जारी करने का प्रावधान था। परंतु अब योजना में संशोधन कर यह सीमा 02 अक्तूबर, 2019 तक कर दी गई है। जिला खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति नियंत्रक ने सभी पात्र परिवारों से आग्रह किया कि प्रदेश सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ उठाएं और निर्धारित समय सीमा में अपनी पंचायत में प्रपत्र भरकर सौंप दें ताकि उन्हें गैस कनैक्शन प्रदान किया जा सके।
