कोविड-19 के दृष्टिगत आदेश जारी
वैश्विक महामारी कोरोना वायरस, कोविड-19 के प्रकोप के दृष्टिगत जिला दंडाधिकारी सोलन केसी चमन ने जिलावासियों के स्वास्थ्य के दृष्टिगत एवं प्रदेश सरकार द्वारा इस संबंध में जारी निर्देशों की अनुपालना में आदेश जारी किए हैं। केसी चमन ने जिलावासियों सहित सोलन जिला आने जाने वाले सभी नागरिकों से आग्रह किया है कि महामारी को फैलने से रोकने और अपने स्वास्थ्य के दृष्टिगत इन आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित बनाएं। इन आदेशों के अनुसार लोगों से आग्रह किया गया है कि अति आवश्यक होने पर ही घर से बाहर जाएं ताकि कोरोना वायरस से बचा जा सके। आगामी आदेशों तक धार्मिक स्थानों पर लोगों का प्रवेश कोरेाना वायरस के दृष्टिगत रोका गया है। किन्तु सभी धार्मिक स्थलों पर पूजारियों द्वारा नियत समय पर की जाने वाली पूजा इत्यादि पूर्ववत जारी रहेगी। कोई भी मेला, त्यौहार, प्रतियोगिता इत्यादि के आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा। भंडारा, लंगर, सत्संग, भागवत तथा जागरण जैसे धार्मिक समारोह जहां बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होते हो आयेाजित नहीं किए जाएंगे। इन आदेशों के अनुसार किसी भी प्रकार के सम्मेलन, समारोह, रैली, धरना, जुलूस इत्यादि प्रतिबंधित हैं। जिला में कोई भी मसाज सेंटर, स्पा, स्वीमिंग पूल तथा जिम संचालित नहीं होगी। जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदशों के अनुसार आगामी आदेशों तक आधार कार्ड के लिए बायोमीट्रिक सत्यापन पर रोक रहेगी। बायोमीट्रिक उपस्थिति नहीं लगाई जाएगी। सिटीजन सेंटर सोसायटी सोलन तथा ऐसे अन्य किसी स्थान पर लोग एकत्रित नहीं होंगे। सोलन के पुराने उपायुक्त कार्यालय में स्थित बुक हब तथा जिला के अन्य पुस्तकालय को बंद रखा जाएगा। आदेशों के अनुसार बैंक, दवा दुकानों, कार्यालय, ढाबों, होटल, रेस्तरां, बार इत्यादि में संबंधित परिसर प्रभारियों द्वारा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मानकों के अनुरूप स्वच्छता सुनिश्चित बनानी होगी। ढाबा, होटल रेस्तरां तथा बार इत्यादि के मालिक इन स्थानों पर आंगतुकों तथा उपभोक्ताओं के लिए स्वच्छता के प्रबंध सुनिश्चित बनाएंगे और ऐसे स्थानों पर केवल टेबल एवं अन्य बैठने की जगहों पर एक मीटर दूरी प्रोटोकोल की अनुपालना सुनिश्चित करेंगे। जिला दंडाधिकारी ने कहा कि पथ परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधकों तथा क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी को जिला सोलन की समस्त परिवहन निगम की बसों तथा निजी बसों को नियमित तौर पर निर्धारित कीटाणुनाशक से सेनेटाइज करवाना सुनिश्चित करना होगा। जिला दंडाधिकारी ने संबंधित सभी उपमंडलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कि सड़क के किनारे स्थापित सभी अनाधिकृत रेहड़ी-फड़ी वालों को तुरंत प्रभाव से हटाया जाए। संबंधित नगर परिषदों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए है कि कूड़ा-कचरा एकत्रित करने वाले कर्मचारी डयूटी समय पर मास्क तथा दस्ताने पहने। सभी होटल संचालकों व प्रबंधकों को विदेश से आए पर्यटकों की सूचना पुलिस तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी सोलन को प्रपत्र ‘सी’ पर उपलब्ध करवानी होगी। इसके अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी सोलन को निर्देश दिए गए है कि वे कोरोना वायरस के संबंध में केंद्र एवं प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर जारी एडवाइजरी लोगों तक पहुंचाएं। पुलिस अधीक्षक सोलन तथा पुलिस अधीक्षक बद्दी यह सुनिश्चित बनाएंगे कि 31 मार्च 2020 तक सोलन जिला तथा राजस्व जिला बद्दी के सभी सिनेमा हॉल बंद रहेंगे। ऐसे स्थानों का नियमित अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाए। जिला के सभी दवा विक्रेताओं को निर्देश दिए गए हैं कि वे मास्क तथा सेनेटाइजर उचित मूल्य अथवा एमआरपी पर बेचना सुनिश्चित बनाएं। इन वस्तुओं को प्रदेश सरकार द्वारा आवश्यक वस्तु अधिसूचित किया गया है। दवा नियंत्रक यह सुनिश्चित बनाएंगे कि यह वस्तुएं अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक दर पर न बिकें। वे हेड सेनेटाइजर की गुणवत्ता भी सुनिश्चित करेंगे। केसी चमन ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्रो तथा औद्योगिक संस्थानों में संबंधित प्रबंधन यह सुनिश्चित बनाएगा कि उचित सेनेटाइजेशन की जाए तथा केंद्र एवं प्रदेश सरकार द्वारा एक मीटर दूरी की दिशा-निर्देशों का पालन किया जाए। कामगारों के आने-जाने के अलग-अलग रास्ते हों ताकि कहीं भी भीड़ एकत्रित न हो सके। जिला उद्योग केंद्र सोलन के महा प्रबंधक, उपनिदेशक उद्योग, बद्दी, संबंधित श्रम अधिकारी तथा दवा नियंत्रक इस संबंध में पूर्ण अनुपालना सुनिश्चित करेंगे। जिला दंडाधिकारी ने पुलिस अधीक्षक बद्दी तथा उपमंडलाधिकारी नालागढ़ को निर्देश दिए कि वे हरिपुर गुरूद्वारा तथा अन्य इसी प्रकार के संगठनों के प्रमुखों के साथ पूर्व में ही बैठक कर उन्हें कोरोना वायरस के कारण उत्पन्न स्थिति से अवगत करवाएं ताकि राज्य एवं राज्य के बाहर से आने वाले श्रद्धलुओं को यहां एकत्र होने से रोका जा सके। इस संबंध में केंद्र तथा प्रदेश सरकार द्वारा जारी निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चत बनाई जाए। जिला दंडाधिकारी ने चिकितसकों को निर्देश दिए हैं कि वे अस्पतालों में कोरोना वायरस के संबंध में दिशा-निर्देशों का पालन करें। यह आदेश तुरंत प्रभाव से प्रभावी हो गए हैं तथा आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेंगे।
