कांगड़ा की करेरी पंचायत में शराब बेचने पर लगेगा 10 हजार जुर्माना
-शराब पीने और गाली-गालौज करने पर 5 हजार होगा जुर्माना
हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले की करेरी पंचायत में अगर कोई शराब बेचता हुआ पाया गया तो उसे 10 हजार जुर्माना किया जाएगा। विधानसभा क्षेत्र शाहपुर के तहत पड़ी पंचायत करेरी और यूथ क्लब की एक संयुक्त बैठक में यह प्रस्ताव पास किया गया। पंचायत की प्रधान सुषमा देवी की अध्यक्षता में हुई बैठक में ग्राम पंचायत के अन्य सदस्य मौजूद थे। बैठक में निर्णय लिया गया कि करेरी पंचायत में कोई भी व्यक्ति शराब नहीं बेचेगा और न ही शराब पीएगा। यदि कोई भी व्यक्ति शराब बेचता हुआ पाया गया तो उसे 10 हजार रुपये जुर्माना देना पड़ेगा।
वहीं, जो व्यक्ति शराब पीता पाया गया, उसे 5000 जुर्माना देना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त कोई व्यक्ति गाली-गलौज करता हुआ पकड़ा गया तो उसे भी 5000 जुर्माना देना पड़ेगा। प्रधान सुषमा देवी ने बताया कि गांव में पिछले कई समय से कुछ लोग सरेआम शराब बेच रहे हैं, जिसके कारण गांव का माहौल खराब हो रहा है। इसके साथ ही युवा पीढ़ी पर भी इसका गलत असर पड़ रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए पंचायत में यह निर्णय लिया है। ग्राम सभा में इसके लिए प्रस्ताव भी पारित किया गया है। खास बात यह है कि यह निर्णय युवा क्लब करेरी के सहयोग और समर्थन से लिया गया है।
