सीपीएस मामला: सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की हिमाचल सरकार की ट्रांसफर याचिका
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सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति मामले में हिमाचल प्रदेश सरकार की ट्रांसफर याचिका को खारिज कर दिया है। प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने सीपीएस की नियुक्ति से जुड़ी याचिकाओं को प्रदेश उच्च न्यायालय से सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित करने का आग्रह किया था।
गौर रहे कि भाजपा विधायक सतपाल सिंह सत्ती के साथ कुछ अन्य लोगों ने प्रदेेश में छह सीपीएस नियुक्त करने के खिलाफ हाई कोर्ट में चुनौती दी है। सतपाल सिंह सत्ती ने सीपीएस की नियुक्ति को चुनौती देते हुए इसे लाभ का पद बताया है। बता दें कि सीपीएस की नियुक्तियों को तीन याचिकाओं के माध्यम से चुनौती दी गई है। उच्च न्यायालय में इस मामले की सुनवाई 7 दिसंबर को निर्धारित की गई है।