चरस रखने के आरोप में महिला काे सुनाई चार वर्ष की कारावास की सजा, 25 हजार जुर्माना

नरेंद्र डाेगरा। जयसिंहपुर
ग्राम पंचायत जलेट की प्रधान नीलम कुमारी को चरस रखने में मिली चार वर्ष कारवास की सजा तथा 25 हजार की सजा सुनाई। जानकारी के बता दें कि नीलम कुमारी को मैन्झा रोड और न्युगल खड्ड के पुल के पास पकड़ी महिला के पास मिली चरस दोष सिद्ध होने पर न्यालय ने सुनाई चार वर्ष कारावास की सजा एवं 25 हजार जुर्माने राशि काे भी आदा करने के निर्देश दिए हैं। विशेष न्यायधीश अजय मेहता की अदालत ने यह सजा सुनाई है। उक्त न्यायधीश अबिनेश मनाहस ने बताया कि 11 मार्च , 2016 को सीआईडी के निरक्षक लेख राज की अगुवाई की टीम को सूचना मिली थी कि न्युगल खड्ड के पुल पास बैठी लंबागांव महिला के चरस है, जब सीआईडी की टीम ने उस महिला की तलाशी ली, तो महिला के पास 930 ग्राम चरस बरामद हुई। इसके बाद महिला के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरु कर दी। दोष सावित होने पर विशेष न्यायधीश अजय मेहता ने दोषी को चार वर्ष की कारावास की सजा सुनाई है।