देहरा: रक्कड़ जमीन विवाद में हमला करने वाले दोषी को 7 साल की सजा

अतिरिक्त सत्र न्यायालय देहरा ने आज एक बहुचर्चित जमीन विवाद मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी हरी कृष्ण पुत्र रुलिया राम, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा को विभिन्न धाराओं के तहत सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी को धारा 307 आईपीसी के तहत सात वर्ष का कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माना, धारा 325 के तहत दो वर्ष का कारावास और 5 हजार रुपये जुर्माना तथा धारा 341 के तहत एक माह का कारावास दिया है।
फैसले की जानकारी देते हुए उप जिला न्यायवादी संदीप शर्मा ने बताया कि आरोपी और पीड़ित जगदीश चंद के बीच लंबे समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। जगदीश चंद ने अदालत से अपनी जमीन के लिए स्थगन आदेश (स्टे) लिया हुआ था। घटना 11 अक्टूबर 2021 की है, जब सुबह करीब साढ़े आठ बजे जगदीश चंद ने आरोपी को मकान निर्माण रोकने के लिए कहा, क्योंकि उसका कुछ हिस्सा उसकी जमीन पर आ रहा था। इस पर बौखलाए हरी कृष्ण ने बांस के डंडे से जगदीश चंद पर हमला कर दिया और सिर पर गंभीर चोटें पहुंचाईं।
मामले की शिकायत हरबंस लाल द्वारा दर्ज करवाई गई थी। जांच की जिम्मेदारी तत्कालीन सहायक उप-निरीक्षक रघुजीत सिंह, थाना रक्कड़ ने निभाई। अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने हरी कृष्ण को दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई है।