धर्मशाला: पांच वर्ष तक के बच्चों का आधार बनाने को चलेगा विशेष अभियान : एडीसी
-सभी नागरिकों को दस वर्ष में एक बार आधार अपडेट करवाना जरूरी
कांगड़ा जिला में शून्य से पांच वर्ष आयुवर्ग के बच्चों के आधार कार्ड बनाने के लिए विशेष अभियान आरंभ किया जाएगा इस के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए गए हैं कि शून्य से पांच वर्ष आयुवर्ग के जिन बच्चों के आधार कार्ड नहीं बने हैं, उनका डाटा बेस तैयार किया जाए तथा उनके अभिभावकों को बच्चों के आधार कार्ड बनाने के लिए प्रेरित भी किया जाए।
यह जानकारी अतिरिक्त उपायुक्त सौरभ जस्सल ने उपायुक्त कार्यालय परिसर में आधार को लेकर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। उन्होंने बताया कि कांगड़ा जिला में शून्य से लेकर पांच वर्ष तक के 38 हजार बच्चों के अभी तक आधार कार्ड नहीं बने हैं जिसके चलते ही अब बच्चों के आधार कार्ड बनाने के लिए विशेष अभियान भी आरंभ किया जाएगा, ताकि सभी बच्चों के आधार कार्ड बनाए जा सकें।
अतिरिक्त उपायुक्त सौरभ जस्सल ने कहा कि सभी नागरिकों को दस वर्ष में एक बार आधार कार्ड अपडेट करवाना जरूरी है तथा यूडीआईए की ओर से आधार अपडेग्रेशन के लिए 14 मार्च अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। उन्होंने कहा कि आधार एक अतिमहत्वपूर्ण दस्तावेज है इसके माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मिलता है इसलिए इसका अपडेटेड होना जरुरी और लाभदायक है। अगर आपका आधार अपडेटेड होता है तो आपको केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में बहुत आसानी होती है।
इतनी आयु पूर्ण होने पर भी करवाना होगा अपडेट
अतिरिक्त उपायुक्त सौरभ जस्सल ने कहा कि पांच वर्ष तथा पंद्रह वर्ष की आयु पूर्ण होने पर भी बच्चों को आधार कार्ड अपडेट करवाना जरूरी है इस के लिए स्कूल के बच्चे अपने अपने मुख्यध्यापकों या प्रधानाचार्यों से संपर्क करें ताकि आधार कार्ड अपडेट करवाने के लिए उचित कदम उठाए जा सकें। उन्होंने कहा कि छात्रवृतियां तथा अन्य सुविधाओं के लिए आधार कार्ड की लिकेंज जरूरी है, अगर आधार कार्ड अपडेट नहीं होगा तो छात्रवृतियां या अन्य सुविधाओं के लिए बच्चों को परेशानी हो सकती है।
आधार कार्ड बनवाने की प्रक्रिया
सबसे पहले, आपको नजदीकी आधार केंद्र या नजदीकी पोस्ट ऑफिस में आधार बनाने या अपग्रेड करवाने के लिए संपर्क कर सकते हैं। आधार कार्ड बनवाने के लिए आपको एक पहचान प्रमाणपत्र (जैसे कि पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड) और पता साबित करने वाले दस्तावेज (जैसे कि बैंक पासबुक, उपयुक्त डॉक्यूमेंट) की आवश्यकता होती है।
