घुमारवीं : मतदान के दौरान दिव्यांगजनों को मिलेगी बेहतरीन सुविधाएं-पंकज रॉय
अमित । घुमारवीं
मतदान के दौरान दिव्यांगजनों को दी जाने वाली सभी सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधित विभाग समन्वय स्थापित कर सक्रियता से कार्य करें। यह निर्देश जिला निर्वाचन अधिकारी बिलासपुर पंकज रॉय ने आज दिव्यांगजनों व 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं को मतदान के लिए प्रदान की जाने वाली सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए बचत भवन में आयोजित समीक्षा बैठक ली। उन्होंने बताया कि जिला की चारों विधानसभा क्षेत्रों के 4259 दिव्यांग मतदाता है, जिसमें से 2454 पुरूष दिव्यांग मतदाता तथा 1505 महिला दिव्यांग मतदाता शामिल है। इसके अतिरिक्त 80 वर्ष से अधिक आयु के 7579 मतदाता हैं और 100 से अधिक आयु के 67 मतदाता जिला में मतदान करेंगे। उन्होंने कहा कि दिव्यांग मतदाता जो स्वैच्छिक रूप से घर से मतदान करना चाहते हैं, वो 12 डी फार्म भर कर बूथ लेवल अधिकारी या संबद्व अधिकारी को 21 अक्तूबर 2022 से पहले देना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जिन मतदाताओं के फार्म घर पर मतदान करने के लिए भरे जाएंगे वह मतदान केंद्र पर जाकर वोट नहीं दे सकेंगे। उन्होंने कहा कि मतदान केन्द्रों पर तैनात अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि दिव्यांग व 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं को पंक्तियों में न खड़ा होना पड़े। मतदान केन्द्रों पर इनकी सहायता के लिए हैल्पडैस्क केंद्र स्थापित होंगे।
उन्होंने बताया कि 15 अक्तूबर, 2022 से दिव्यांग व 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं को फार्म 12 डी 15 अक्तूबर 2022 से देने आरंभ कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि दिव्यांग व 80 वर्ष से अधिक मतदाताओं के लिए 12 डी फार्म स्वैच्छिक आधार पर भरे जाएंगे। दिव्यांग मतदाता किसी प्रकार की जानकारी अथवा अन्य सूचनाओं के लिए टोल फ्री नम्बर 1905 या पीडब्लूडी ऐप से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि दिव्यांगजनों व 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं को मतदान केन्द्रों तक लाने के लिए निःशुल्क अथवा बस पास सुविधा आरंभ करने के लिए विचार किया जा रहा है, जिसके बारे में जल्द ही जानकारी प्रदान की जाएगी।
उन्होंने कहा कि मतदान केन्द्रों पर अन्य मतदाताओं के साथ साथ दिव्यांग व 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं के लिए भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुरूप प्रदान की जाने वाली विशेष सुविधाओं सुनिश्चित की जाएंगी। उन्होंने लोक निर्माण विभाग व अन्य संबद्व विभागों को निर्देश दिए कि मतदान केन्द्रों में बिजली, पानी, शौचालय, रैंप व अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए अधीनस्त अधिकारियों को निर्देश जारी करने के आदेश दिए।