अब सीधे कोरोना वैक्सीन नहीं खरीद सकेंगे प्राइवेट अस्पताल, केंद्र ने तय की सीमा
केंद्र सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों द्वारा सीधे टीका खरीदने पर अहम कदम उठाये है। जिसमे हर महीने वैक्सीन खरीदने की सीमा को तय किया गया है। केंद्र ने इस मामले को लेकर SOP भी जारी कर दी है। ये नई व्यवस्था 1 जुलाई से लागू हो जाएगी। वैक्सीन के आवंटन का फॉर्मूला जारी करते हुए केंद्र ने आदेश जारी किया है, इन आदेशों के अनुसार अस्पताल ने एक हफ्ते में जितना टीकाकरण किया है उससे उसका रोजाना का औसत निकालकर अस्पताल को टीके का आवंटन किया जाएगा और जितनी संख्या आएगी उससे अधिकतम दुगना टीके ही प्राइवेट अस्पताल खरीद सकते हैं। हालांकि पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी। इसके अलावा जो अस्पताल पहली बार टीके के अभियान में शामिल हो रहे हैं उन्हें अस्पताल में मौजूद बिस्तर के आधार पर टीके का आवंटन किया जाएगा।