हिमाचल हाईकोर्ट: स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति वाला व्यक्ति दोबारा नौकरी पाने का हकदार

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक पेंशनधारक पूर्व पुलिसकर्मी के पक्ष में बड़ा और अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने साफ कहा है कि पंजाब पुलिस नियम 12.25 के तहत पेंशन प्राप्त करने वाला व्यक्ति दोबारा सरकारी सेवा पाने का हकदार है, चाहे उसने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ही क्यों न ली हो। ये फैसला न्यायाधीश संदीप शर्मा की एकल पीठ ने सुनाया, जहां याचिकाकर्ता प्रेमलाल राव की अपील पर सुनवाई हो रही थी। प्रेमलाल राव 1986 में पुलिस विभाग में कांस्टेबल के रूप में शामिल हुए थे। हेड कांस्टेबल से लेकर 2010 में सहायक उप निरीक्षक तक के पद पर पदोन्नत हुए।
लेकिन 2012 में उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली। दो साल बाद, 2014 में उन्होंने पंजाब पुलिस नियम 12.25 का हवाला देते हुए दोबारा नौकरी में आने के लिए आवेदन किया। लेकिन विभाग ने उनका आवेदन ये कहते हुए खारिज कर दिया कि ये नियम उनके मामले में लागू नहीं होता, क्योंकि उन्होंने स्वेच्छा से सेवा छोड़ी थी।
यहीं से शुरू हुई उनकी कानूनी लड़ाई और आखिरकार 2025 में उन्हें इंसाफ मिला। हाईकोर्ट ने कहा कि ये नियम केवल उन कर्मचारियों पर लागू नहीं होता जिन्हें क्षतिपूर्ति या ग्रेच्युटी देकर सेवा से मुक्त किया गया हो बल्कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले कर्मचारी भी इस नियम के तहत दोबारा नियुक्ति के पात्र हैं। अदालत ने विभाग को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे प्रेमलाल राव के आवेदन पर दो सप्ताह के भीतर पुनर्विचार करे और उन्हें दोबारा नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू करे।