विमल नेगी मौत मामले में ASI पंकज शर्मा को हाईकोर्ट से मिली जमानत
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने चीफ इंजीनियर विमल नेगी मौत मामले में पेन ड्राइव को गायब करने के आरोपी एएसआई पंकज शर्मा को जमानत दे दी है। पंकज शर्मा ने हाईकोर्ट में जमानत प्रदान करने हेतु याचिका दायर की थी। पंकज ने कहा कि वह बेगुनाह है और उसे इस मामले में फंसाया गया है। वह पुलिस में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के तौर पर काम कर रहा है और कथित घटना के समय वह पुलिस स्टेशन, सदर शिमला में तैनात था।
कोर्ट ने जमानत याचिका को मंज़ूर करते हुए कहा कि जिन अपराधों के लिए उसे गिरफ्तार किया गया है, उनके लिए अधिकतम सज़ा को देखते हुए याचिकाकर्ता को अनिश्चित काल तक न्यायिक हिरासत में रखने से कोई फायदा नहीं होगा। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को 50,000/- रुपये के पर्सनल बॉन्ड और इतनी ही रकम के एक जमानती को पेश करने पर पंकज शर्मा रिहा करने के आदेश जारी किए। न्यायाधीश विरेंदर सिंह ने याचिका को स्वीकारते हुए कहा कि प्रार्थी बिना कोर्ट की इजाजत के देश से बाहर नहीं जा सकता है। कोर्ट ने पंकज शर्मा को अभियोजन पक्ष के गवाहों पर कोई दबाव न बनाने व मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को ऐसा कोई प्रलोभन या धमकी न देने के आदेश दिए हैं।
