हिमाचल: सोशल मीडिया पर कैसा हो अफसरों का व्यवहार और ड्रेस कोड, सरकार ने जारी किए आदेश
हिमाचल प्रदेश सरकार ने सभी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड और सोशल मीडिया के उपयोग को लेकर सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। कार्मिक विभाग की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सरकारी कर्मचारियों को कार्यालय में साफ-सुथरे, शालीन और औपचारिक कपड़े पहनना अनिवार्य होगा। पुरुष कर्मचारियों को शर्ट-पैंट और महिला कर्मचारियों को साड़ी, सूट या अन्य औपचारिक परिधान पहनने के निर्देश दिए गए हैं। जींस और टी-शर्ट जैसे अनौपचारिक कपड़ों से परहेज करने को कहा गया है।
पुरुष कर्मचारियों को शर्ट-पैंट और महिला कर्मचारियों को साड़ी, सूट या अन्य औपचारिक परिधान पहनने के निर्देश दिए गए हैं। जींस और टी-शर्ट जैसे अनौपचारिक कपड़ों से परहेज करने को कहा गया है। साथ ही कर्मचारियों को सोशल मीडिया पर अनुशासन बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश में कहा गया है कि कोई भी कर्मचारी व्यक्तिगत सोशल मीडिया अकाउंट से सरकारी नीतियों, फैसलों या राजनीतिक/धार्मिक विषयों पर टिप्पणी नहीं करेगा। और बिना अनुमति किसी भी आधिकारिक जानकारी को सार्वजनिक करने पर भी रोक लगाई गई है। सरकार ने चेतावनी दी है कि इन निर्देशों का उल्लंघन करने पर संबंधित कर्मचारी के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों को भी अपने अधीन कर्मचारियों में इन नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।
