हिमाचल: आज से देना होगा टोल टैक्स, 51 दिन बाद फिर शुरू हुआ सनवारा टोल प्लाजा
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सोलन जिला में सनवारा टोल बैरियर को आज से फिर शुरू करने की अनुमति दे दी है। सड़क की खराब हालत के कारण अदालत ने पिछली सुनवाई के दौरान शर्त लगाई थी कि यदि NHAI व राज्य सरकार सोलन से शिमला तक की सड़क के खराब हिस्सों को समय पर दुरुस्त कर दें तो टोल बैरियर को खोलने की अनुमति दे दी जाएगी।
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि वह हाईवे से बालूगंज यू-टर्न पर सुधार का काम पूरा करे और शिमला नगर निगम को उचित कदम उठाने का निर्देश दें। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश जिया लाल भारद्वाज की खंडपीठ ने राज्य सरकार और एनएचएआई दोनों को यह काम पूरा करने के लिए 10 दिन का समय दिया था। उल्लेखनीय है कि पूर्व में अदालत ने सनवारा टोल बैरियर को पहले 20 सितंबर से 30 अक्टूबर तक बंद करने के आदेश दिए थे। हाईकोर्ट ने इस मामले में सामान्य सुविधाओं की कमी पर स्वतः संज्ञान लिया था। तब मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति रंजन शर्मा की खंडपीठ ने जिलाधीश सोलन को आदेश जारी किए थे कि वह सड़क की दशा सुधारने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी को जरूरी सहायता मुहैया करवाए।
इसके अलावा कोर्ट ने लोक निर्माण विभाग को आदेश जारी किए थे कि वह कैथली घाट से शिमला तक सड़क मार्ग की दशा को सुधारने के लिए कार्य करें। विशेषतया शोघी औद्योगिक क्षेत्र में सड़क की खस्ता हालत को भी सुधारने के लोक निर्माण विभाग को आदेश जारी किए गए थे। मामले पर आगामी सुनवाई 30 अक्टूबर को हुई थी। उसके बाद अदालत ने संबंधित पक्षों को दस दिन का समय दिया था। अदालत के सख्त रुख को देखते हुए नेशनल हाईवे अथॉरिटी व लोक निर्माण विभाग सहित नगर निगम ने तय समय में काम पूरा कर दिया है।
