20 सितम्बर से 30 अक्तूबर तक परवाणु-शिमला NH पर टोल फ्री, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

परवाणु से शिमला तक बदहाल NH पर लोग जान जोखिम में डालकर सफर भी करते रहे और टोल भी भरते है। उम्मीद थी जिला प्रशासन जागेगा, जनता को राहत देगा, पर ऐसा हुआ नहीं। पर अब एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए माननीय हाइकोर्ट ने सनवारा टोल बैरियर पर 20 सितम्बर से 30 अक्तूबर तक टोल वसूली रोकने के आदेश दिए हैं। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने परवाणू-शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग की खराब हालत पर सख्त रुख अपनाते हुए ये आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने लोक निर्माण विभाग को भी निर्देश दिया कि कैथलीघाट से शिमला तक सड़क की मरम्मत और सुधार कार्यों को शीघ्र शुरू किया जाए। परवाणू-शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रतिदिन लगभग 10 से 15 हजार वाहन चलते हैं और टोल प्लाजा से लाखों रुपये की आय होती है। इसके बावजूद सड़क की हालत खराब है, जिससे वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हाईकोर्ट के इस आदेश से सड़क की हालत में सुधार की उम्मीद की जा सकती है, वहीं वाहन मालिकों को राहत मिलेगी।