इंदौरा: ट्रैफिक टूरिस्ट तथा रेलवे पुलिस चौंकी के प्रभारी ने ट्रैफिक नियमों की उलंघना करने वालों को दी हिदायत
** पकड़े जाने पर 25 वर्ष की आयु तक नही बनेगा लाइसेंस, 1 अगस्त से अंडर ऐज
ड्राइविंग के चालान करने पर होगा फोकस
इंदौरा: मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के तहत नियमों का उलंघन करने पर मोटे जुर्माने और सख्त सजा का प्रावधान रखा है, जिसके तहत आज ट्रैफिक टूरिस्ट एवं रेलवे पुलिस कंदरोडी ने ट्रैफिक नियमों की उलंघना करने वालो को दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनने तथा गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया, वही चौंकी प्रभारी विक्रमजीत सिंह तथा हेड कांस्टेबल पवन कुमार, कांस्टेबल विनोद कुमार, कांस्टेबल सैम सिंह ने बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट गाड़ी चलाने वालों को रोककर ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए कहा, चौंकी प्रभारी विक्रमजीत सिंह ने कहा कि आज हमने सभी वाहन चालकों को ट्रैफिक नियमों की पालना करने के लिए हिदायत दी है लेकिन 1 अगस्त से ट्रैफिक नियमों की उलंघना करने वालो पर सख्ती से शिकंजा कसा जाएगा। वही उन्होंने कहा कि अगर कोई नाबालिग लड़का या लड़की 1 अगस्त के बाद वाहन चलाता पकड़ा गया तो सबसे पहले उसका 25000 रुपए चालान होगा और माता-पिता मे से किसी एक को जेल हो सकती है।
