जसवां:परागपुर : शिवालिक स्कूल नंगल चौक की अवैध बिल्डिंग पर चलेगा बुलडोज़र, कोर्ट ने दिए आदेश
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राजा बृजेन्द्रा सिंह, डाडा सीबा की भूमि पर शिवालिक कॉन्वेंट स्कूल द्वारा किए गए अवैध निर्माण को गिराकर हटाने के लिए ज़िला अदालत ने निचली अदालत के फ़ैसले को बरकरार रखते हुए, शिवालिक स्कूल की अपील को ख़ारिज कर दिया। ज्ञात रहे कि शिवालिक स्कूल ने जिस लीज डीड व जीपीए के आधार पर अवैध निर्माण किया था उसे माननीय अदालत ने ग़ैर क़ानूनी घोषित कर दिया है। राजा बृजेन्द्रा के जीपीए होल्डर अमित राणा ने बताया कि कोर्ट के आदेश के क़ानूनी प्रक्रिया के आधार पर जल्द ही कार्यवाही की जायेगी तथा अवैध निर्माण को हटाया जाएगा। इस बारे में स्कूल के संचालक मलकियत सिंह ने कहा कि वह इस पर हाई कोर्ट से अपील करेंगे।