नगर पंचायत अर्की के वार्ड 2 के उप चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू

राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सोलन ज़िला के नगर पंचायत अर्की के वार्ड नंबर 2 मियांपुर में उप चुनाव के दृष्टिगत आदर्श आचार संहिता चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक तुरंत प्रभाव से लागू कर दी गई है। यह जानकारी ज़िला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा ने दी।
उपमंडलाधिकारी सोलन निर्वाचन अधिकारी नियुक्त, समयसारिणी जारी
ज़िला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा ने नगर पंचायत अर्की के वार्ड नंबर 2 के उप चुनाव के संचालन के लिए सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश की अनुपालना में अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना के अनुसार उपमंडलाधिकारी सोलन को नगर पंचायत अर्की के वार्ड नंबर 2 के उप चुनाव के लिए निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया है। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सोलन ज़िला के अर्की में नगर पंचायत के वार्ड नंबर 2 मियांपुर के उप निर्वाचन के लिए समयसारिणी जारी कर दी गई है। यह जानकारी निर्वाचन अधिकारी एवं उपमंडलाधिकारी सोलन कविता ठाकुर ने दी।
उन्होंने कहा कि नगर पंचायत अर्की के वार्ड नंबर 2 (मियांपुर) के लिए उम्मीदवार अथवा उनके प्रस्तावक नामांकन पत्र 18 अक्तूबर से 20 अक्तूबर तक प्रात: 11.00 बजे से सांय 3.00 बजे तक तहसील कार्यालय अर्की में प्रस्तुत कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि नामांकन प्रपत्र तहसील कार्यालय अर्की से प्राप्त किया जा सकता है।
कविता ठाकुर ने कहा कि नामांकन पत्रों की छंटनी 21 अक्तूबर को की जाएगी। उन्होंने कहा कि 25 अक्तूबर को दोपहर 3.00 बजे तक नामांकन पत्र निर्धारित नियमानुसार वापिस लिए जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि नामांकन पत्र वापिस लेने के लिए निर्धारित समय के उपरांत उम्मीदवार को प्रतीक चिन्ह आबंटित किए जाएंगे। निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि निर्वाचन करवाए जाने की स्थिति में 5 नवंबर को प्रात: 8 बजे से सायं 4 बजे तक मतदान होगा।