ट्रेक्टर रैली पर सुप्रीम कोर्ट का रवैया, कहा- हम नहीं देंगे आदेश, अर्जी वापस ले केंद्र
कृषि बिलों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान 26 जनवरी को ट्रेक्टर रैली निकलने वाले हैं। इसको लेकर केंद्र सरकार की तरफ से दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाली थी, जिस पर आज सुनवाई हुई। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। SC ने कहा, "किसानों की ट्रेक्टर रैली या किसी प्रदर्शन के खिलाफ सरकार की अर्जी पर कोई आदेश जारी नहीं किया जाएगा। इस पर पुलिस को ही फैसला लेने दें।"
सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से अर्जी वापस लेने को कहा है। उन्होंने कहा, "इस मामले में आप अथॉरिटी है, आप ही डील कीजिये। यह ऐसा मामला नहीं कि कोर्ट आदेश जारी करे।" कोर्ट कि इस टिपण्णी के बाद सरकार ने अर्जी वापस ले ली है।
वहीं, किसान और केंद्र के बीच 10वें दौर की वार्ता के लिए किसान विज्ञानं भवन पहुँच चुके हैं। कयास लग रहे हैं कि सरकार इस बैठक में किसानों से गणतंत्र दिवस पर टैक्टर रैली न करने की अपील कर सकती है। वहीं सरकार फिर से इन कानूनों के प्रवधान को पर किसानों के साथ चर्चा करेगी।